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Saturday, 2 October 2021

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 7 का जुर्माना

पुलिस कर्मियों को बचाने के प्रयास को अनुचित बताया

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने 19 साल पुराने में खिड़की किस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार पर ₹700000 का अंतरिम जो गाना लगाया है शीर्ष अदालत ने राज्य राज्य को अपनी ही पुलिस अधिकारियों को बचाने के प्रयास को अनुचित बताया है जस्टिस एसआर आलम और जस्टिस हो सकता मुठभेड़ में मारे गए युवक के पिता और याचिकाकर्ता यशपाल सिंह पिछले 19 वर्षों के दर-दर भटक रहे हैं इस मामले में राज्य के साथ कार्यवाही की है वह बताता है कि जैसे राज्य मशीनरी पुलिस अधिकारियों का बचाव कर रही है


सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कोई रजिस्ट्री में ₹700000 जमा करने का निर्देश देते हुए कहा याचिकाकर्ता इस राशि को लेने का हकदार होगा 2002 की इस मामले में यूपी पुलिस की मुठभेड़ में एक व्यक्ति को मार गिराया था इसके बाद 2005 में पुलिस द्वारा अपने अधिकारियों के खिलाफ आरोप को खारिज करते हुए एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई थी ट्रायल को ट्रायल कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया लेकिन उसके बावजूद कोर्ट गिरफ्तारी नहीं हुई


इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा रिट याचिकाओं को खारिज करने के बाद भी जा स्थिति जारी रही निचली अदालत ने 2018 और 2019 में आरोपी पुलिस अधिकारियों के वेतन रोकने का आदेश दिए थे लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया इसके बाद यह भी पाया गया कि चौथा आरोपी फरार था उसे 2019 में उसकी सेना भर्ती पर उसके सभी सेना भर्ती बकाया का भुगतान भी कर दिया गया था इस 1 सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दो गिरफ्तारियां हुई और एक आरोपी ने आत्मसमर्पण कर दिया


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